गर्भावस्था के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं कर सकते:लखनऊ हाईकोर्ट ने महिला अभ्यर्थी की दोबारा पीईटी कराने का आयोग को आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गर्भावस्था किसी महिला को सरकारी नौकरी से वंचित करने का आधार नहीं हो सकती। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मातृत्व के कारण किसी महिला को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करना उसके प्रजनन और रोजगार के अधिकारों का उल्लंघन है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण…

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