पंचायती राज विभाग प्रमुख सचिव को कार्रवाई की चेतावनी:हाईकोर्ट ने कहा मुख सचिव, विशेष सचिव कोर्ट को उपस्थित होना होगा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग, के प्रमुख सचिव और अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर अगली सुनवाई से पहले आदेश पारित नहीं किया गया, तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाएगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए…