सिद्धार्थनगर में गैर-इरादतन हत्या के दोषी को सजा:गुलफेश उर्फ पापा को 10 साल की कैद, 20,000 जुर्माना लगा
सिद्धार्थनगर के ढेबरुआ थाना क्षेत्र में गैर-इरादतन हत्या के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त गुलफेश उर्फ पापा को 10 वर्ष के कारावास और ₹20,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश श्री अजय कुमार श्रीवास्तव-III ने सुनाया। घटना 18 मार्च बुधवार की है। अभियुक्त गुलफेश उर्फ पापा,…