पत्नी ने नौकरी छिपाई, भरण-पोषण का आदेश रद्द:बागपन के मामले में हाईकोर्ट ने 5 हजार रुपये हर माह का आदेश रोका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बागपत की फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी को दिए गए 5,000 रूपये प्रतिमाह के भरण-पोषण के आदेश को रद्द कर दिया है। पत्नी नौकरी कर रही थी और यह तथ्य छिपा कर भरण-पोषण मांगा था। न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद ने मनोज कुमार राना की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए यह फैसला सुनाया। जानिये क्या…