शिक्षित पत्नी भरण-पोषण की हकदार- हाईकोर्ट:कोर्ट ने कहा – पर्याप्त आय, माता-पिता की संपत्ति या पेंशन को इसमें शामिल नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में कहा कि केवल इस तथ्य से कि पत्नी शिक्षित है, उसे धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण-पोषण का दावा करने से वंचित नहीं किया जा सकता है, जब इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वह वास्तव में पर्याप्त आय अर्जित कर रही है। न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद…