क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर सकता है मजिस्ट्रेट: हाईकोर्ट:कोर्ट ने कहा आरोपियों को तलब करने का हक, समन भी जारी करें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट (फाइनल/क्लोजर रिपोर्ट) दाखिल किए जाने के बावजूद मजिस्ट्रेट केस डायरी की सामग्री के आधार पर सीधे संज्ञान ले सकता है और आरोपियों को तलब कर सकता है। इसके लिए मजिस्ट्रेट पर सीआरपीसी की धारा 200 व 202 के तहत शिकायत…