राजकीय स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा:हाईकोर्ट ने महिला के बजाय पुरुष भरने की भूल पर परीक्षा की दी अनुमति

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जानबूझकर की गई झूठी घोषणा और लापरवाही, अनदेखी या टेक्निकल रुकावट से हुई मानवीय गलती के बीच काफी अंतर है । इसलिए चयन प्राधिकारियों को इसे दुरुस्त करने के लिए व्यावहारिक और न्यायिक तरीका अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वशिष्ठ नारायण कुमार बनाम बिहार राज्य केस में कहा है…

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