दूसरी शादी, रिलेशनशिप के सबूत नहीं तो भरण पोषण नहीं:कोर्ट ने कहा कानूनी रूप से विवाहित होना साबित नहीं होता

एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि पति की पहली शादी पहले से अस्तित्व में है और दूसरी शादी या लिव-इन रिलेशनशिप के पर्याप्त सबूत नहीं हैं तो महिला भरण-पोषण की हकदार नहीं होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत दायर याचिका…

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बच्चा नहीं होने पर पत्नी को नहीं छोड़ सकते:पटना हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी, पत्नी साथ रहना चाहती थी, फिर भी तलाक; जानिए क्यों

बच्चा नहीं होना तलाक का आधार नहीं हो सकता। सालों तक IVF इलाज कराने के बावजूद बच्चा न होने के कारण शादी को खत्म नहीं किया जा सकता। पटना हाईकोर्ट ने यह बातें एक केस की सुनवाई करते हुए कही। हालांकि, कोर्ट ने मानसिक क्रूरता के आधार पर पति-पत्नी के बीच तलाक की डिक्री दे…

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