हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर यूपी सरकार से मांगा जवाब:कहा- 6 माह में चुनाव कराना ही चाहिए, 11 अगस्त को अगली सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने पंचायत चुनाव में देरी के मामले में राज्य सरकार के दायित्व पर गंभीर टिप्पणी की है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से छह माह के भीतर पंचायत चुनाव संपन्न कराना सरकार की वैधानिक बाध्यता है। सरकारी अधिवक्ता के अनुसार, यह अवधि नवंबर 2026 में…