पुलिस का काम अपराधों की जांच करना, शादियों की नहीं:हाईकोर्ट ने महिला की पसंद से हुई शादी में दर्ज एफआईआर रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दो बालिग व्यक्तियों द्वारा अपनी इच्छा से किया गया विवाह कोई अपराध नहीं है। कोर्ट ने कहा ऐसे मामलों में पुलिस को अनावश्यक हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने भदोही जिले के सुरियावां थाने में दर्ज अपहरण से संबंधित एफआईआर को रद्द करते…

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