बैंक कर्जदार-गारंटर दोनों से एक साथ कर सकता है वसूली:हाईकोर्ट ने कहा- पहले मुख्य कर्जदार से वसूली जरूरी नहीं
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कर्ज की गारंटी देने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ऋण चुकाने में चूक होने पर बैंक को पहले मुख्य कर्जदार से ही रकम वसूलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। बैंक अपनी बकाया राशि की वसूली कर्जदार और गारंटर…