अपराध की कमाई पर हाईकोर्ट की टिप्प्णी:कोर्ट ने कहा- अज्ञात आय के स्रोत से मिली संपत्ति को अवैध नहीं माना जाएगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल किसी व्यक्ति की संपत्ति का स्रोत अज्ञात होने भर से यह नहीं माना जा सकता कि वह किसी अनुसूचित अपराध से अर्जित ‘अपराध की आय’ है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष को यह स्पष्ट रूप…

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