जीवनसाथी चुनने का मौलिक अधिकार, पिता रोक नहीं सकते:हाईकोर्ट ने कहा सुरक्षा दें, बदायूं के मामले में पिता की हिरासत में लौटने से इंकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बदायूं जिले के एक मामले में बालिग युवती को अपनी मर्जी से पति के साथ रहने की छूट दे दी। हैबियस कॉर्पस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप जैन ने यह फैसला सुनाया। मोहित नामक युवक ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि उसने स्मृति (मोनी) से 18 जुलाई…

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महिला शादी कर जहां चाहे रहे, रोक नहीं सकते:हाईकोर्ट बोला- महिला को माता-पिता के पास लौटने को मजबूर नहीं कर सकते

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वयस्क महिला अपनी मर्जी से अपने रहने की जगह और साथी चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, और उसके माता-पिता की नाराज़गी इसका आधार नहीं बन सकती। रामपुर निवासी राकेश कुमार ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनकी बेटी निकिता (लगभग 20 वर्ष) को प्रतिवादी…

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