महिला शादी कर जहां चाहे रहे, रोक नहीं सकते:हाईकोर्ट बोला- महिला को माता-पिता के पास लौटने को मजबूर नहीं कर सकते

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि वयस्क महिला अपनी मर्जी से अपने रहने की जगह और साथी चुनने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, और उसके माता-पिता की नाराज़गी इसका आधार नहीं बन सकती। रामपुर निवासी राकेश कुमार ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर आरोप लगाया कि उनकी बेटी निकिता (लगभग 20 वर्ष) को प्रतिवादी…

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