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2 मिनट पहले
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और ‘फूल-पत्ती’ चुनाव चिह्न पर फैसला देने की समय-सीमा तय की।
कोर्ट ने चुनाव आयोग को दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों की दलीलें पूरी होने के तीन महीने के भीतर विवाद पर फैसला देने का निर्देश दिया।
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने दोनों गुटों को चार हफ्ते में अपनी दलीलें पूरी करने को कहा।
यह आदेश पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। बनर्जी ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें TMC का नाम और पार्टी का चुनाव चिह्न फ्रीज किया गया था।
खबर अपडेट की जा रही है।
