नई दिल्ली4 मिनट पहले
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विदेश मंत्रालय ने 24 जून को जारी आदेस में कहा था कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं,सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा- केंद्र सरकार का ये कहाना की पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, एक बेतुका कानूनी विरोधाभास है। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि सरकार का फैसला भ्रम और राजनीतिक बहस का कारण है।
उन्होंने आगे लिखा कि हमेशा से पासपोर्ट को सबसे विश्वसनीय सरकारी पहचान दस्तावेज माना जाता रहा है। अगर पासपोर्ट से देश के भीतर नागरिकता साबित नहीं होती, तो फिर किस दस्तावेज से होगी?”
दरअसल, विदेश मंत्रालय ने 24 जून को जारी आदेस में कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं,सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है। इससे पहले SIR से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आधार कार्ड पहचान का दस्तावेज है, नागरिकता का नहीं।

थरूर का सुझाव- पासपोर्ट और आधार कार्ड को नागरिकता प्रमाण माना जाए
थरूर ने कहा कि पासपोर्ट और आधार कार्ड दोनों को नागरिकता का अंतिम प्रमाण माना जाना चाहिए, जब तक कि सरकार उन्हें रद्द या वापस न ले। उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) गैर-भारतीय निवासियों के लिए अलग पहचान वाला आधार कार्ड जारी करे।
इससे सामान्य भारतीय आधार कार्ड और वैध भारतीय पासपोर्ट को नागरिकता के पर्याप्त प्रमाण के रूप में स्वीकार किया सकेगा।
थरूर के मुताबिक, इससे SIR की जगह NRC (या SRI – आपके मूल संदर्भ के अनुसार) में होने वाले विवाद कम होंगे, प्रशासनिक कामकाज आसान होगा और नागरिकों को अपनी पहचान और नागरिकता को लेकर कानूनी स्पष्टता मिलेगी।
सरकार ने पासपोर्ट की संख्या को लेकर क्या कहा है?
मंत्रालय ने बताया कि पिछले एक दशक में पासपोर्ट सेवा केंद्र और संबंधित सुविधाओं की संख्या 77 से बढ़कर 545 हो गई है। 2025 में शुरू हुए चिप आधारित ई-पासपोर्ट की अब तक 1.47 करोड़ प्रतियां जारी की जा चुकी हैं। आवेदन निपटाने का औसत समय घटकर 5-6 दिन रह गया है। 2019 के 16 देशों के मुकाबले अब 27 देश भारतीयों को वीजा-फ्री प्रवेश देते हैं।
नहीं। भारत कोई ऐसा एक दस्तावेज जारी नहीं करता है जो सभी नागरिकों के लिए नागरिकता का अंतिम प्रमाण माना जाए। नागरिकता इस बात पर तय होती है कि इसे कैसे हासिल किया गया और नागरिकता कानून के तहत कौन से रिकॉर्ड मौजूद हैं।

1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा
1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना या री-इश्यू कराना महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस बढ़ाने का फैसला किया है।
36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपए से बढ़कर 2,500 रुपए हो जाएगी। वहीं, तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 5,000 रुपए देने होंगे, जो पहले 3,500 रुपए थी।
60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस भी बढ़ाई गई है। इसकी सामान्य फीस 2,000 रुपए से बढ़कर 3,500 रुपए और तत्काल फीस 4,000 रुपए से बढ़कर 6,000 रुपए हो जाएगी।
मंत्रालय ने पासपोर्ट रूल्स, 1980 में संशोधन के बाद नई दरों को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। ये बढ़ोतरी 14 साल बाद की गई है। इससे पहले 2012 में फीस में बदलाव हुआ था। पूरी खबर पढ़ें…
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विदेश मंत्रालय ने 24 जून को कहा कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, ये सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज है। 14वीं पासपोर्ट सेवा दिवस सरकार ने कहा कि पासपोर्ट केवल अंतरराष्ट्रीय यात्रा की सुविधा के लिए जारी किया जाता है। पूरी खबर पढ़ें…
