SC Questions Centre on Election Commissioner Appointments

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नई दिल्ली2 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग में नियुक्तियों की प्रक्रिया को लेकर केंद्र सरकार से सवाल किया। कोर्ट ने कहा- अगर सरकार को ही फैसला करना है तो सिलेक्शन कमेटी में विपक्ष के नेता (LoP) को रखकर स्वतंत्रता का दिखावा करने की जरूरत क्या है।

जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने कहा- CBI डायरेक्टर की सिलेक्शन कमेटी में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) शामिल होते हैं, लेकिन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाली समिति में कोई स्वतंत्र सदस्य नहीं रखा गया है।

कोर्ट ने आगे कहा- कमेटी में तीन लोग हैं और हर फैसला 2:1 के बहुमत के हिसाब से ही होगा तो फिर विपक्ष के नेता को शामिल ही क्यों करते हैं? वह सिर्फ दिखावटी हो जाते हैं। क्या कैबिनेट का कोई मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ जाएगा?

कोर्ट ने यह टिप्पणी मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि नई चयन प्रक्रिया में केंद्र को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, जिससे आयोग की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है…

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