फर्रुखाबाद3 मिनट पहले
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फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण को जिंदा जलाने के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम ने आरोपी महिला ममता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 70,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना रुपये देने से इनकार करने पर हुई थी, जिसमें महिला ने अपने पति के साथ मिलकर ग्रामीण पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी।
यह मामला 27 अक्टूबर 2023 का है। वीरपुर गांव निवासी राकेश कुमार सुबह 7 बजे गांव की ममता के घर गए थे। ममता ने राकेश से रुपये मांगे, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो ममता और उसके पति रमेश ने राकेश कुमार पर पेट्रोल डालकर माचिस से आग लगा दी। राकेश गंभीर रूप से झुलस गए।
राकेश की पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और किसी तरह आग बुझाई। उन्हें तुरंत नवाबगंज थाना ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवाबगंज भेजा गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उन्हें डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल फर्रुखाबाद रेफर कर दिया। बाद में सैफई मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान 1 नवंबर 2023 को राकेश की मौत हो गई।
महिला का पति पहले से जेल में
पुलिस ने इस मामले को हत्या में दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने अदालत में महिला ममता के विरुद्ध हत्या के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया। आरोपी पति रमेश के विरुद्ध विवेचना जारी रही और बाद में उनके खिलाफ भी आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। पति रमेश पहले से ही जेल में है।
त्वरित न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश संजय कुमार सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए 27 मई को आरोपी ममता को दोषी करार दिया। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि 70,000 रुपये में से 50,000 रुपये पीड़िता (मृतक के परिवार) को दिए जाएं। जुर्माना अदा न करने पर ममता को 2 वर्ष की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

फैसले के दौरान कोर्ट में भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा।
