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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जानकीपुरम के सेक्टर-ई स्थित एक पार्क में दुर्गा पूजा के आयोजन पर नगर निगम से जवाब मांगा है। कोर्ट ने नगर निगम से साफ करने को कहा है कि क्या सेक्टर-एफ में होने वाला दुर्गा पूजा का आयोजन पिछले कुछ सालों से सेक्टर-ई के पार्क में हो रहा है। यह आदेश जस्टिस राजन राय और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी की बेंच ने जानकीपुरम आवासीय समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। दूसरी जगह होने के बावजूद पार्क में पूजा हो रही याचिका में बताया गया है कि सेक्टर-ई में पेट्रोल पंप के पास पूजा के लिए काफी जगह है। इसके बावजूद, विकसित पार्क में दुर्गा पूजा कराने के साथ खाने-पीने की चीजें बेची जाती हैं और दूसरी गतिविधियां भी चलती हैं। इससे पार्क की हरियाली और रखरखाव पर असर पड़ रहा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पूजा खत्म होने के बाद आयोजक पार्क को पहले जैसा नहीं करते। इससे पार्क की हरियाली और विकास कार्यों को नुकसान होता है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नगर निगम की वकील कामिनी कुमारी ओझा को जरूरी निर्देश लेने को कहा। साथ ही, नगर आयुक्त को पूरे मामले की जानकारी लेकर नगर निगम का साफ पक्ष अगली सुनवाई में रखने को कहा है।
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जानकीपुरम पार्क में दुर्गा पूजा पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब:नगर निगम से पूछा- सेक्टर-एफ से सेक्टर-ई में आयोजन क्यों और कब से