‘क्लाइंट के हित मे वकील का पीआइएल करना कदाचार’:फिरोजाबाद के अधिवक्ता को चेतावनी के साथ जनहित याचिका खारिज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई अधिवक्ता अपने मुवक्किल का केस आगे बढ़ाने के लिए खुद ही याची बन जनहित याचिका दायर नहीं कर सकता। यह पेशेवर कदाचार है। कोर्ट के अनुसार जनहित याचिका का उद्देश्य गरीब, वंचित या जनहित के लिए है न कि निजी हित या मुवक्किल का केस मजबूत करने…