7 साल पुराने मामले में बढ़ी जीजा की मुश्किलें:कोर्ट ने दिया गैर जमानती वारंट का आदेश, नाबालिग साली के अपहरण का है आरोप


सात साल पुराने नाबालिग अपहरण मामले में अदालत ने सख्ती दिखाते हुए फरार आरोपी जीजा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। मामला 2018 का है, जब एक व्यक्ति ने अपनी 14 वर्षीय बेटी के अपहरण का आरोप अपने ही दामाद पर लगाया था।
थाना लोहामंडी में 23 दिसंबर 2018 को दर्ज मुकदमे के अनुसार, आरोपी राम कुमार सोनी निवासी कटरा बाजार, राया (मथुरा) सुनवाई के दौरान लगातार अदालत में पेश नहीं हो रहा था। इस पर वादिनी पक्ष के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने कार्रवाई की मांग की। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी राम कुमार सोनी पुत्र जगदीश प्रसाद, निवासी कटरा बाजार, राया (मथुरा) लगातार अदालत में पेश नहीं हो रहा था। इस पर वादिनी पक्ष के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने अदालत से सख्त कार्रवाई की मांग की। अपर जिला जज-19 लोकेश कुमार ने आरोपी की गैरहाजिरी को गंभीर मानते हुए उसके खिलाफ फरारी की उद्घोषणा (प्रोक्लेमेशन) और गैर-जमानती वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने थाना लोहामंडी पुलिस को निर्देशित किया है कि आरोपी के घर पर मुनादी कराई जाए, उसका वीडियो तैयार किया जाए और अनुपालन रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। पुलिस को यह भी आदेश दिया गया है कि वारंट की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसके साथ ही आरोपी के जमानतदार राजेंद्र के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश थाना राया पुलिस को दिए गए हैं। गौरतलब है कि 23 दिसंबर 2018 को थाना लोहामंडी में दर्ज इस मामले में पीड़िता की मां ने अपने दामाद पर ही बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था, जिसके बाद से आरोपी न्यायिक प्रक्रिया से बचता रहा। अब अदालत के सख्त रुख के बाद मामले में गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज होने की संभावना है।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *