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अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय सहित 3 लोगों को आरोपी बनाने की अर्जी पर आज (12 अक्टूबर ) को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।
अयोध्या के अधिवक्ता संघ (बार एसोसिएशन) ने चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र और गोपाल राव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने और उन्हें आरोपी बनाने के लिए अदालत में अर्जी दी थी, जिस पर आज सुनवाई और फैसला होना तय हुआ है।
विशेष जांच दल (SIT) द्वारा विशेष एंटी करप्शन कोर्ट में दाखिल की गई 7,000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट में चंपत राय, डॉ. अनिल मिश्र और गोपाल राव को आरोपी नहीं बनाया गया है, बल्कि उन्हें आरोप मुक्त रखते हुए 133 गवाहों की सूची में शामिल किया गया है।
एसआईटी द्वारा चंपत राय और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को क्लीन चिट दिए जाने और उन्हें केवल गवाह बनाने के फैसले से स्थानीय वकील नाराज हैं, जिसके बाद कोर्ट में यह अर्जी दाखिल की गई थी।
इसके अतिरिक्त, अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा चंपत राय के खिलाफ फंड के कथित दुरुपयोग और जमीन खरीद में गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है, जिस पर 2 नवंबर 2026 को सुनवाई होनी है।
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चंपत राय को आरोपी बनाने की अर्जी पर सुनवाई आज:अधिवक्ता संघ की अर्जी पर सुनवाई और फैसला होना है