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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बलरामपुर में डीजे की तेज आवाज से कक्षा-2 की बच्ची की मौत पर स्वतः संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की बेंच ने इस मामले में आदेश-निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा ध्वनि प्रदूषण गंभीर समस्या है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के बावजूद नियमों का उल्लंघन जारी है। कोर्ट ने कहा कि प्रभावी निगरानी तंत्र बनाने और लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया जाना चाहिए। बेंच ने ध्वनि प्रदूषण नियमों के पालन के लिए अलग से जनहित याचिका दर्ज करने के भी निर्देश दिए। बलराम में बच्ची की मौत मामले में जिलाधिकारी, एसपी, सीएमओ और डिवाइन पब्लिक स्कूल को मामले में पक्षकार बनाया। राज्य सरकार के वकील को रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। बच्ची सीट पर खड़ी हुई और गिर पड़ी 21 सितंबर को बलरामपुर के भगौतीगंज स्थित डिवाइन पब्लिक स्कूल में क्लास में बैठे-बैठे कक्षा-2 की छात्रा की मौत हो गई थी। बच्ची अचानक अपनी सीट से खड़ी हुई और फिर गिर पड़ी। कुछ देर बाद वह दोबारा संभली, लेकिन फिर बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद वह नहीं उठी। यह देखकर टीचरों ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। स्कूल मैनेजमेंट का कहना था कि जिस समय यह घटना हुई, उस समय स्कूल के पास गणेश विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। उसमें फुल वॉल्यूम में डीजे बज रहा था। उसकी तेज आवाज से ही बच्ची की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई थी। —————————— संबंधित खबर भी पढ़िए- यूपी में कक्षा-2 की छात्रा की बैठे-बैठे मौत : स्कूल मैनेजर का दावा- गणेश विसर्जन जुलूस में DJ बज रहा था, तेज आवाज से जान गई गांव गुलहरिया के रहने वाले सोनू तिवारी की इकलौती बेटी वैष्णवी तिवारी (7) स्कूल में पढ़ने गई थी। सुबह करीब 10:58 बजे वह क्लास में थी। वह हंस रही थी और दूसरे बच्चों से बातें भी कर रही थी। उसी समय स्कूल के बगल से डीजे निकला। डीजे की आवाज सुनकर क्लास में बैठे बच्चे भी कुछ देर तक डांस करने लगते हैं। इस दौरान बच्ची सीट से उठती है और गिर जाती है। (पूरी खबर पढ़िए)
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डीजे से बच्ची की मौत, हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया:बलरामपुर में हुआ था हादसा; डीएम, एसपी, सीएमओ और स्कूल को पक्षकार बनाया