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बुलंदशहर में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत पुलिस की मजबूत पैरवी के बाद अदालत ने दहेज हत्या के एक आरोपी को सोमवार शाम 5 बजे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला 2020 का है। आरोपी सलीम (पुत्र रहीश खां, निवासी मोहल्ला नई बस्ती, थाना औरंगाबाद) ने अपनी पत्नी को दहेज के लिए परेशान किया और फिर फांसी लगाकर उसकी हत्या कर दी थी। औरंगाबाद थाने में 17 नवंबर 2020 को केस दर्ज हुआ था। पुलिस ने 6 फरवरी 2021 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत बुलंदशहर की मॉनिटरिंग सेल ने इस केस की निगरानी की। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर स्पेशल एडीजे-8 न्यायाधीश आजाद सिंह ने सलीम को दोषी माना। अभियोजक केशव देव शर्मा, मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक पंकज राय, पैरोकार कांस्टेबल रिपूदमन और कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल सत्य नारायण मिश्रा की भूमिका अहम रही।
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बुलंदशहर में दहेज हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास:'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत 2020 के मामले में पुलिस को मिली सफलता