उदयनिधि स्टालिन-प्रियांक खड़गे केस में विवेचना ट्रांसफर पर सुनवाई:पुलिस ने जताई आपत्ति, रामपुर MP-MLA कोर्ट में पहुंचे स्वार कोतवाल अनुपम शर्मा


रामपुर मेंं सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयान के मामले में तमिलनाडु के पूर्व उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच दूसरे राज्यों में भेजे जाने के मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। दोपहर 3 बजे हुई सुनवाई में स्वार कोतवाली प्रभारी अनुपम शर्मा कोर्ट पहुंचे। उन्होंने पुलिस को जारी नोटिस पर आपत्ति जताते हुए अपना पक्ष रखा। इस मामले में कोर्ट ने जांच अधिकारी समेत दूसरे संबंधित पुलिस अधिकारियों से जवाब मांगा था। अब मामले की अगली सुनवाई 22 अक्टूबर को होगी। 2023 में दर्ज हुआ था मुकदमा शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता राम सिंह लोधी और हर्ष गुप्ता ने करीब तीन साल पहले पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी। उनका कहना था कि 4 सितंबर 2023 को उदयनिधि स्टालिन का एक भाषण अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित हुआ था। आरोप है कि इसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से की थी। इसके अगले दिन एक हिंदी अखबार में प्रियांक खड़गे की ओर से उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन किए जाने की खबर प्रकाशित हुई थी। अधिवक्ताओं ने दोनों बयानों को धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला बताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। इस शिकायत के आधार पर 5 सितंबर 2023 को सिविल लाइंस कोतवाली में धारा 153ए और 295ए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच दूसरे राज्यों में भेजने पर उठे सवाल शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में चल रही थी। इसके बावजूद पुलिस अधिकारियों ने जांच को संबंधित राज्यों के मुख्यालयों में भेज दिया। उनका आरोप है कि इसकी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर जांच दूसरे राज्यों में भेजे जाने पर सवाल उठाए। कोर्ट ने इस मामले में जांच अधिकारी समेत संबंधित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। 22 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई सोमवार को स्वार कोतवाली प्रभारी अनुपम शर्मा कोर्ट पहुंचे और नोटिस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। शर्मा पहले क्राइम ब्रांच में निरीक्षक रह चुके हैं और इसी मामले की जांच भी उन्होंने की थी। अब कोर्ट इस मामले में 22 अक्टूबर को फिर सुनवाई करेगा।

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