अभिषेक सिंह | सीतापुर4 मिनट पहले
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डीएम के निर्देश पर एसडीएम धामिनी एम. दास ने राशन दुकान की जांच कराई थी।
सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भूलनपुर स्थित उचित दर विक्रेता की राशन दुकान में सोमवार को जांच के दौरान भारी अनियमितताएं सामने आईं। मामले में पुलिस ने कोटेदार मिसबाहुद्दीन के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। डीएम के निर्देश पर एसडीएम धामिनी एम. दास ने राशन दुकान की जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर दुकान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।
जांच रिपोर्ट के अनुसार दुकान पर नियमानुसार 63.192 कुंतल गेहूं, 94.048 कुंतल चावल और 0.36 कुंतल चीनी उपलब्ध होनी चाहिए थी। जांच टीम को मौके पर निर्धारित मात्रा से काफी कम खाद्यान्न मिला। टीम ने उपलब्ध खाद्यान्न की गुणवत्ता भी खराब पाई। इसके बाद जांच रिपोर्ट तैयार कर कार्रवाई के लिए भेजी गई।
कार्डधारकों ने लगाए अभद्रता और धमकी के आरोप
जांच के दौरान क्षेत्रीय लेखपाल आलोक श्रीवास्तव ने राशन कार्डधारकों के बयान दर्ज किए। मोहम्मद रफीक, महबूब, असलम, नूर बानो, मोहम्मद अफरोज, यूसुफ और सलमा समेत अन्य कार्डधारकों ने कोटेदार पर राशन वितरण में अनियमितता बरतने के आरोप लगाए। कुछ कार्डधारकों ने अभद्रता, मारपीट और धमकी देने की शिकायत भी की।

51 कुंतल गेहूं और 75 कुंतल चावल वितरण से गायब
जांच रिपोर्ट के मुताबिक 51.12 कुंतल गेहूं, 75.048 कुंतल चावल और 0.36 कुंतल चीनी कार्डधारकों में वितरित नहीं की गई। रिपोर्ट में इस खाद्यान्न की कालाबाजारी किए जाने की बात सामने आई है। एसडीएम के अनुसार यह आवश्यक वस्तु अधिनियम और संबंधित नियंत्रण आदेशों का उल्लंघन है।
दुकान निलंबित, पुलिस जांच में जुटी
एसडीएम लहरपुर धामिनी एम. दास ने बताया कि कोटेदार मिसबाहुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के साथ अनुबंध की शर्तों के तहत राशन की दुकान निलंबित कर दी गई है। विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोतवाली प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
