छेड़खानी के दोषी को 4 साल की सजा:पॉक्सो एक्ट में 20,500 रुपये का जुर्माना भी लगा, पीड़िता को मिलेगी आधी रकम


जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव की कोर्ट ने छेड़खानी के एक दोषी को बुधवार की शाम 4 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी मनोज प्रजापति पर 20,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला खेतासराय थाना क्षेत्र की 11 साल की एक किशोरी से जुड़ा है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी। इस घटना की एफआईआर पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, यह घटना 1 मई 2020 को लॉकडाउन के दौरान हुई थी। उस समय सरकार ने 2 दिन का लॉकडाउन लगाया था। पीड़िता अपनी बेटी के साथ दोषी मनोज प्रजापति की दुकान पर टॉफी लेने गई थी। मनोज ने किशोरी के साथ छेड़खानी की। पीड़िता के शोर मचाने पर पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। घर आकर पीड़िता ने अपनी मां को पूरी बात बताई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद कोर्ट में केस डायरी जमा की। कोर्ट में गवाहों के बयान लिए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने दोषी मनोज प्रजापति को सजा सुनाई।

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