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औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र में 6 साल पहले एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। पॉक्सो एक्ट के जज अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी छोटा सविता को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने दिबियापुर थाने में छह साल पहले एसपी के आदेश पर केस दर्ज कराया था। शिकायत में बताया गया था कि उनकी 12 साल की बेटी शाम करीब सात बजे घर के बाहर लगे हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। तभी गांव के छोटा सविता ने उनकी बेटी को गलत नीयत से पकड़ा और खेत में ले गया। जब बेटी ने चिल्लाना शुरू किया, तो उसके पिता उसे छुड़ाने पहुंचे। आरोपी ने लाठी से उन पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया और जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की। इस मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में हुई। सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाया गया। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने अनुसूचित जाति की नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने वाले दोषी को कड़ी सजा देने की दलील दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाए। दोषी छोटा सविता को जिला जेल भेज दिया गया है।
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नाबालिग से छेड़छाड़ के दोषी को 5 साल की सजा:औरैया में 6 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला, 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा