Delhi Riots Case: Court Convicts 5 Over Attack On Police

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3 मिनट पहले

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दिल्ली में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े भजनपुरा पेट्रोल पंप हिंसा मामले में कोर्ट ने पांच लोगों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने माना कि आरोपियों की भीड़ ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों पर पथराव और हमला किया था।

हालांकि, कोर्ट ने पेट्रोल पंप में आग लगाने के आरोप से सभी पांचों को बरी कर दिया।

एडिशनल सेशंस जज परवीन सिंह ने आरिफ, मोहम्मद खालिद, अब्दुल सत्तार, तनवीर अली और हुनैन के खिलाफ यह आदेश दिया।

कोर्ट ने ये आदेश 9 सितंबर को दिया था लेकिन मामला आज सामने आया है। अभी कोर्ट ने सजा नहीं सुनाई है।

पांचों को दंगा करने, दंगा रोकने वाले सरकारी कर्मचारी पर हमला या उसे रोकने, ड्यूटी में बाधा डालने और सरकारी कर्मचारी को डराने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग करने का दोषी ठहराया गया है।

ये सभी आरोप IPC की धारा 147, 152, 186 और 353 के तहत हैं। इन्हें गैरकानूनी सभा से जुड़ी IPC की धारा 149 के साथ पढ़ा गया है। दिल्ली में फरवरी, 2020 में हिंसा भड़की थी। इसमें 53 लोगों की मौत हुई थी।

6 साल पहले दिल्ली में CAA को लेकर तनाव बढ़ा, दंगा हुआ

फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में तनाव बढ़ा। 23–26 फरवरी के बीच कई इलाकों में दंगे, आगजनी और पथराव हुआ।

हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। घरों, दुकानों, वाहनों और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा।

दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों पर दंगों की कथित बड़ी साजिश रचने, प्रदर्शनकारियों को जुटाने और हिंसा भड़काने का आरोप लगाया।

खबर अपडेट हो रही है…

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