मैनपुरी में गैंगस्टर आरोपी के दो पेट्रोल पंप कुर्क:बायो पंप की आड़ में बेचते थे मिलावटी डीजल-पेट्रोल, 15.33 लाख की संपत्ति जब्त


मैनपुरी के कुरावली में बुधवार को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी अंकित यादव के दो पेट्रोल पंपों की मशीनरी, उपकरण और निर्माण को कुर्क कर लिया। दोनों संपत्तियों की कुल कीमत 15 लाख 33 हजार 242 रुपए बताई गई है। कार्रवाई के दौरान प्रभारी निरीक्षक ललित भाटी ने ढोल-बाजों के साथ इलाके में मुनादी भी कराई। दो गांवों में स्थित हैं पेट्रोल पंप कार्रवाई कुरावली थाना क्षेत्र के सलेमपुर और जींगन चंदाई गांव में हुई। दोनों पेट्रोल पंप आरोपी अंकित यादव के बताए गए हैं। अंकित सलेमपुर गांव का रहने वाला और सत्येंद्र सिंह का बेटा है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत दोनों पेट्रोल पंपों पर मौजूद मशीनरी, उपकरण और निर्माण को कुर्क किया। 7.91 लाख का आईबीपी, 7.42 लाख का जस्सी फिलिंग स्टेशन सलेमपुर गांव स्थित आईबीपी फिलिंग स्टेशन पर कुर्क की गई मशीनरी, उपकरण और निर्माण की कीमत 7 लाख 91 हजार 170 रुपए आंकी गई है। वहीं, जींगन चंदाई गांव स्थित जस्सी फिलिंग स्टेशन पर कुर्क संपत्ति की कीमत 7 लाख 42 हजार 72 रुपए बताई गई है। दोनों संपत्तियों की कुल कीमत 15 लाख 33 हजार 242 रुपए है।
बायोडीजल के नाम पर मिलावटी ईंधन बेचने का आरोप पुलिस के मुताबिक, अंकित यादव के खिलाफ कुरावली थाने में बायोडीजल के नाम पर मिलावटी पेट्रोल और डीजल बेचने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। मामले में बीएनएस और आवश्यक वस्तु अधिनियम की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई थी। इसी मामले में फिरोजाबाद निवासी राधेश्याम के खिलाफ भी कार्रवाई हुई थी। बाद में दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
ढोल बजाकर कराई गई मुनादी बुधवार को कुर्की की कार्रवाई के दौरान कुरावली तहसीलदार हिमांशु सिंह, पूर्ति निरीक्षक अमर सिंह, प्रभारी निरीक्षक ललित भाटी और पुलिस बल मौजूद रहा। कार्रवाई के बाद पुलिस ने मौके पर ढोल-बाजों के साथ मुनादी कराकर लोगों को कुर्की की जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह संपत्ति अब कानूनी कार्रवाई के दायरे में है।
जमीन की भी हो रही जांच एसपी ग्रामीण अभिषेक तिवारी ने बताया कि जांच में सामने आया था कि कुरावली क्षेत्र के सलेमपुर और जींगन चंदाई में संचालित पेट्रोल पंपों पर बायोडीजल के नाम पर मिलावटी पेट्रोल-डीजल की बिक्री की जा रही थी। इस संबंध में मुकदमे दर्ज किए गए थे। बाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने का प्रावधान है। इसी के तहत पेट्रोल पंपों की मशीनरी, उपकरण और निर्माण को चिन्हित कर उनकी कीमत का आकलन कराया गया। जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में कुर्की की कार्रवाई की गई। एसपी ने बताया कि जिन जमीनों पर पेट्रोल पंप संचालित किए जा रहे थे, उनकी भी जांच की जा रही है। जांच में यदि अपराध से अर्जित अन्य संपत्ति सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *