EPFO Update | How to Correct Exit Date Online for PF Claim & Transfer

नई दिल्ली4 घंटे पहले

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जब आप नौकरी छोड़ते हैं, तो आपकी पुरानी कंपनी को EPFO पोर्टल पर आपकी एग्जिट डेट यानी जॉब छोड़ने की तारीख दर्ज करनी होती है। अगर यह तारीख दर्ज नहीं है या गलत दर्ज हो गई है, तो नए एम्प्लॉयर के पास पीएफ ट्रांसफर अटक सकता है।

इसके अलावा नई कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन यानी BGV के दौरान भी आपकी नौकरी की तारीखों को लेकर सवाल उठ सकते हैं।

अच्छी बात यह है कि इस गलती को सुधारने के लिए कर्मचारियों को हमेशा अपनी पुरानी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।

एम्पलाइज प्रॉविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन अपने UAN-लिंक्ड मेंबर पोर्टल पर एग्जिट डेट खुद अपडेट करने की ऑनलाइन सुविधा देता है।

अपडेट करने से पहले जानें जरूरी शर्तें

  • 2 महीने का अंतर: EPFO नियमों के मुताबिक, आप नौकरी छोड़ने के 2 महीने पूरे होने के बाद ही ऑनलाइन एग्जिट डेट दर्ज या अपडेट कर सकते हैं।
  • लास्ट पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन: आपके द्वारा दर्ज की जाने वाली एग्जिट डेट उसी महीने की होनी चाहिए, जिस महीने में पूर्व नियोक्ता ने आपका आखिरी पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन जमा किया था।
  • आधार लिंक्ड UAN: आपका UAN एक्टिव होना चाहिए और यह आधार से लिंक होना जरूरी है। साथ ही आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास उपलब्ध होना चाहिए ताकि OTP वेरिफिकेशन हो सके।
  • रिकॉर्ड्स की जांच: अगर कंपनी ने पहले से कोई तारीख दर्ज कर रखी है, तो बिना जांचे कोई भी तारीख न बदलें। बदलाव करने से पहले अपनी सैलरी स्लिप, रिलीविंग लेटर और ऑफिशियल सर्विस रिकॉर्ड्स से मिलान जरूर कर लें।

अगर ऑनलाइन बदलाव न हो तो क्या करें?

  • अगर किसी तकनीकी कारण से पोर्टल आपको ऑनलाइन एग्जिट डेट अपडेट करने की अनुमति नहीं देता है, तो आपको अपने पुराने एम्प्लॉयर से संपर्क करना होगा।
  • यदि कंपनी कई दिनों या हफ्तों तक आपकी बात नहीं सुनती है या मदद करने से इनकार करती है, तो आप EPFO के शिकायत पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

गलत एग्जिट डेट से क्या नुकसान हो सकता है?

EPFO रिकॉर्ड्स में दर्ज एग्जिट डेट आपके एम्प्लॉयमेंट और सर्विस रिकॉर्ड का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है।

पीएफ ट्रांसफर और विड्रॉल: नई नौकरी में जाने पर पुराना पीएफ बैलेंस नए खाते में ट्रांसफर करने के लिए सही एग्जिट डेट होना अनिवार्य है। इससे बाद में पीएफ का पैसा निकालना भी आसान हो जाता है।

ओवरलैपिंग और BGV की समस्या: अगर आपकी एग्जिट डेट गलत है या पोर्टल पर दर्ज नहीं है, तो आपकी पुरानी और नई नौकरी की तारीखों में ओवरलैपिंग यानी एक ही समय में दो जगह काम करना दिख सकता है।

इससे नई कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन (BGV) के दौरान गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं और आपकी जॉइनिंग में देरी या रुकावट आ सकती है।

EPFO मेंबर्स सुरक्षा का ध्यान रखें

EPFO अपने मेंबर्स को सतर्क करता है कि वे इस काम के लिए केवल आधिकारिक EPFO मेंबर पोर्टल का ही इस्तेमाल करें।

रिटायरमेंट फंड संस्था का प्रतिनिधि बनकर कॉल करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ अपना UAN पासवर्ड, आधार, पैन या बैंक खाते की जानकारी भूलकर भी साझा न करें।

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