ऑफिस के नाम पर प्रॉपर्टी डीलर से ठगे 2.19 करोड़:लखनऊ में एनओसी दिखाकर किया गुमराह, एलडीए का 21 करोड़ बकाया


लखनऊ के हजरतगंज के अशोक मार्ग स्थित टूलिप अपार्टमेंट निवासी प्रॉपर्टी डीलर दिनेश गांधी ने भाव्या क्रियेटर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों समेत तीन लोगों पर 2.19 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर हजरतगंज कोतवाली में कंपनी के निदेशक गाजियाबाद कौशांबी निवासी अंबरीश तिवारी, वर्णिका शर्मा और हुसैनगंज के छितवापुर भुईयन निवासी सोनी सोनकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। दिनेश गांधी के मुताबिक आरोपियों ने विभूतिखंड में भाव्या कॉरपोरेट कमर्शियल टॉवर के प्लॉट नंबर टीसी-24 में दो ऑफिस आवंटित किए थे। साल 2016 से 2021 के बीच बिल्डिंग का निर्माण पूरा करने का भरोसा देकर उनसे 2.19 करोड़ रुपए ले लिए गए। आरोप है कि रकम लेने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया। फर्जी NOC और प्रमाण पत्र दिखाने का आरोप पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों ने उन्हें फायर विभाग की NOC, एलडीए बोर्ड का प्रमाण पत्र और NOC लिए जाने से संबंधित दस्तावेज दिखाए। बाद में जांच में ये सभी प्रमाण पत्र कूटरचित पाए गए। आरोप है कि जून 2026 तक पांच साल से अधिक समय बीतने के बावजूद बिल्डर ने संबंधित संपत्ति का एलडीए से पूर्णता प्रमाण पत्र हासिल नहीं किया। दिनेश गांधी के अनुसार, पड़ताल में यह भी सामने आया कि आरोपी बिल्डर पर एलडीए का करीब 21 करोड़ रुपए बकाया है। इसकी जानकारी होने पर उन्होंने अंबरीश तिवारी, वर्णिका शर्मा और सोनी सोनकर से रकम और संपत्ति के संबंध में पूछताछ की। आरोप है कि तीनों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की। साथ ही धमकी भी दी। थाने और पुलिस कमिश्नर से शिकायत, कोर्ट के आदेश पर FIR पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हजरतगंज थाने और पुलिस कमिश्नर को शिकायती पत्र दिया था। आरोप है कि सुनवाई नहीं होने पर उन्होंने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश के बाद हजरतगंज पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *