Kolkata High Court Denies Relief to Mamata Banerjee Led TMC Bank Accounts

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4 मिनट पहले

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ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस (TMC) गुट को चार बैंक खाते चलाने की अंतरिम अनुमति देने से इनकार कर दिया। इन खातों में करीब 804 करोड़ रुपए जमा हैं और पुलिस ने इनसे निकासी पर रोक लगा रखी है।

कोर्ट ने कहा कि ऐसी राहत देने से उसके पहले के आदेश का असर खत्म हो जाएगा। उस आदेश में राजनीतिक दल के रोजमर्रा के खर्च पूरे करने की अनुमति दी गई थी।

मामले की अगली सुनवाई दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद होगी। कोर्ट ने इससे पहले दोनों पक्षों को अपना-अपना पक्ष बताते हुए हलफनामे दाखिल करने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने कहा- पहले का आदेश गलत

जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने कहा कि चार खातों को चलाने की आगे अनुमति देने का आदेश उनके पहले के आदेश को “गलत” साबित कर देगा। TMC ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मौजूद चार खातों को चलाने की अनुमति मांगी थी।

पार्टी ने दावा किया था कि इन खातों पर रोक लगाने से जुड़ी FIR में कई कमियां हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि आपराधिक मुकदमे में कानून के मुताबिक कदम उठाए गए हैं और पुलिस को जांच जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि 9 जुलाई के आदेश में राजनीतिक दल के रोजमर्रा के खर्च पूरे करने के लिए पहले ही व्यवस्था की जा चुकी है। इसलिए इस स्तर पर चार खातों के बारे में अलग आदेश की जरूरत नहीं है।

पहले बागी गुट की शिकायत पर खाते फ्रीज किए थे

18 जून को बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि TMC के एक निजी बैंक में मौजूद तीन खाते अपराध की कमाई रखने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। FIR दर्ज होने के अगले ही दिन इन खातों से डेबिट लेनदेन पर रोक लगा दी गई।

यह शिकायत TMC के बागी गुट के नेताओं, विधायक ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा की ओर से की गई थी। यही शिकायत बैंक खातों के फ्रीज होने का आधार बनी।

खबर अपडेट हो रही है…

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