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सहारनपुर के नकुड़ क्षेत्र निवासी ठेकेदार भूप सिंह का चरित्र प्रमाण पत्र डीएम अरविंद कुमार चौहान ने बुधवार को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई भूप सिंह के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमे की जानकारी सामने आने के बाद की गई है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। भूप सिंह पुत्र धीरज सिंह के खिलाफ सहारनपुर के थाना सदर बाजार में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में एक मुकदमा दर्ज है। इस मामले में पुलिस ने 25 सितंबर 2023 को आरोप-पत्र संख्या 277/2023 न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। भूप सिंह को चरित्र प्रमाण पत्र संख्या 712/चरित्रलि0 जारी किया गया था, जिसकी वैधता 30 मार्च 2026 तक थी। प्रमाण पत्र जारी करते समय यह स्पष्ट शर्त रखी गई थी कि यदि इसकी अवधि के दौरान या उससे पहले संबंधित व्यक्ति के खिलाफ किसी आपराधिक घटना, मुकदमे, संगठित अपराध या असामाजिक गतिविधियों में संलिप्तता का तथ्य सामने आता है, तो इसकी सूचना जिलाधिकारी/कलेक्टर और संबंधित विभाग को देनी होगी। प्रमाण पत्र में यह भी स्पष्ट उल्लेख था कि ऐसी कोई जानकारी सामने आने पर प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा। जांच के दौरान उपलब्ध अभिलेखों से भूप सिंह के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमे की जानकारी सामने आने के बाद प्रशासन ने इस शर्त के तहत प्रमाण पत्र निरस्त करने का निर्णय लिया। डीएम अरविंद कुमार चौहान ने आदेश जारी कर भूप सिंह के चरित्र प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। डीएम ने जोर देकर कहा कि चरित्र प्रमाण पत्र ठेकेदारी सहित कई कार्यों में व्यक्ति की पात्रता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और इसे जारी करते समय निर्धारित नियमों व शर्तों का कड़ाई से पालन आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक प्रकरण लंबित पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया में सभी आवश्यक तथ्यों की गहन जांच सुनिश्चित की जाए
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सहारनपुर DM का सख्त एक्शन:ठेकेदार भूप सिंह का चरित्र प्रमाण पत्र निरस्त, लंबित आपराधिक मुकदमे के खुलासे के बाद कार्रवाई