मिर्जापुर में 'जिम जिहाद' पर बड़ा एक्शन:गैंग लीडर इमरान की कोरांव में 1.50 करोड़ की अचल संपत्ति अटैच


मिर्जापुर में चर्चित ‘जिम जिहाद’ मामले के गैंग लीडर इमरान के खिलाफ पुलिस-प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जनवरी 2026 में सामने आए इस मामले में इमरान की कोरांव स्थित लगभग 1.50 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट पवन कुमार गंगवार के आदेश पर 7 अगस्त को की गई। मिर्जापुर और प्रयागराज पुलिस-प्रशासन की संयुक्त टीम ने नायब तहसीलदार कोरांव, थाना पड़री पुलिस और कोरांव पुलिस के साथ मिलकर इमरान पुत्र इशरार खान की संपत्ति कुर्क की। कुर्क की गई संपत्ति ग्राम कोरांव स्थित मौजा तिरसठ की आराजी संख्या 01ख है, जिसका रकबा 1.05960 हेक्टेयर है। पुलिस के अनुसार, इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 1.50 करोड़ रुपये है। पुलिस के मुताबिक, जनवरी 2026 में सामने आए इस मामले में आरोप है कि जिम की आड़ में हिंदू युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका शोषण किया जाता था। आरोपियों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग कर अश्लील वीडियो बनाने, ब्लैकमेल करने और धर्मांतरण के लिए दबाव डालने जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी इमरान खान सहित कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया कि 10 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, गैंग लीडर इमरान के खिलाफ मिर्जापुर और वाराणसी के विभिन्न थानों में कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं। इन मुकदमों में धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और उनका उपयोग करने, मारपीट तथा धमकी देने सहित कई गंभीर धाराएं शामिल हैं। इमरान के खिलाफ पहला मुकदमा वर्ष 2015 में थाना पड़री में दर्ज किया गया था। इसके बाद वाराणसी के कैंट और जैतपुरा थानों के साथ-साथ मिर्जापुर के कोतवाली कटरा और कोतवाली देहात थानों में भी मामले दर्ज हुए। वर्ष 2026 में कोतवाली देहात में दर्ज दो मुकदमों में आईटी एक्ट और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। पुलिस ने बताया कि इमरान द्वारा अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित की गई संपत्ति को चिह्नित कर जिला प्रशासन के आदेश पर कुर्क किया गया है।

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