Bombay High Court Order: Nitin Gadkari Deepfake Video Removal

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मुंबई10 मिनट पहले

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बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को सोशल मीडिया कंपनियों मेटा और एक्स कॉर्प को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के खिलाफ मानहानिकारक कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार सामग्री भी शामिल है। यह मामला सरकार की इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल (E20) नीति से जुड़ा है।

मंत्री के वकील संदीप एस लड्डा ने बताया कि कोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डीपफेक और भ्रामक जानकारी के प्रसार को गंभीरता से लिया है। सुनवाई के दौरान मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम) और एक्स कॉर्प के वकील कोर्ट में मौजूद थे।

कोर्ट ने प्लेटफॉर्म्स से मांगा जवाब

वकील लड्डा ने कहा कि हमने कोर्ट को बताया कि E20 नीति से जुड़ी सामग्री किस तरह मानहानिकारक है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इसे मानहानिकारक माना और प्लेटफॉर्म्स से सवाल किया कि ऐसी समस्याओं को रोकने के लिए उनके पास प्रभावी तंत्र क्यों नहीं है।

कानूनी टीम ने कोर्ट को बताया कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किसी की छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है और इसे रोकने के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कोर्ट ने प्लेटफॉर्म्स को उन लोगों की जानकारी देने का भी निर्देश दिया है जिन्होंने यह कंटेंट अपलोड किया था।

मुकदमा दायर करने के बाद भी कंटेंट हटाने का आदेश

कोर्ट ने आदेश दिया है कि मुकदमा दायर होने के बाद भी अगर ऐसा कोई कंटेंट पोस्ट किया गया है, तो उसे तुरंत हटाया जाए। नितिन गडकरी ने 27 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी।

गडकरी ने अपनी याचिका में कहा है कि सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके परिवार को E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम से होने वाले मुनाफे से जोड़ा जा रहा है। याचिका में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति का संचालन पेट्रोलियम मंत्रालय करता है।

अज्ञात लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुमति

हाईकोर्ट ने गडकरी को मेटा और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ-साथ उन अज्ञात लोगों के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति दी है, जो उनके और उनके परिवार के खिलाफ गलत जानकारी फैला रहे हैं।

यह घटनाक्रम इथेनॉल-ब्लेंडेड ईंधन, विशेषकर E20 पेट्रोल को लेकर बढ़ती सार्वजनिक चर्चा के बीच सामने आया है। सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे थे कि उच्च इथेनॉल मिश्रण के कारण कुछ वाहनों के प्रदर्शन पर असर पड़ा है और उन्हें नुकसान हुआ है।

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