प्रधान चुनाव रंजिश में हत्या:बरेली कोर्ट ने पांच दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा,पांच साल बाद आया फैसला


बरेली। प्रधान चुनाव की रंजिश में हुई हत्या के एक मामले में मंगलवार को अदालत ने पांच साल बाद फैसला सुनाया है। एडीजे-01 कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर कुल 3.90 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला थाना कैंट क्षेत्र के परगवां गांव का है। वर्ष 2021 में ग्राम प्रधान चुनाव के बाद से दो पक्षों के बीच रंजिश चल रही थी। आरोप है कि 20 जून 2021 को मोहम्मद इशहाक अली अपनी पत्नी सकीना के साथ बरेली से दवा लेकर गांव लौट रहे थे। रास्ते में घात लगाकर बैठे आरोपियों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से इशहाक अली की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी सकीना गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस घटना के संबंध में थाना कैंट में हत्या, हत्या के प्रयास, धमकी और आपराधिक साजिश सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर मोहर सिंह, भगवत पटेल, राहुल उर्फ धीरू और लोकेश पटेल को हत्या तथा अन्य धाराओं में दोषी पाया। इन सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। आशिया को आपराधिक साजिश में शामिल होने का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा दी गई है।

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