फर्रुखाबाद में स्कूली वाहनों पर कार्रवाई:42 चालान काटे, 6 वाहन सीज, 4.35 लाख जुर्माना लगा


फर्रुखाबाद में शनिवार को स्कूली बच्चों को ले जाने वाले वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान दोपहर 12 बजे के बाद चलाया गया। आरटीओ-प्रवर्तन, कानपुर राहुल श्रीवास्तव के नेतृत्व में परिवहन विभाग की चार टीमों ने टैम्पो, ई-रिक्शा, मारुति वैन और निजी वाहनों की जांच की। अभियान के तहत कुल 42 वाहनों के चालान किए गए और 6 वाहनों को सीज कर दिया गया। इन उल्लंघनों के लिए 4.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। चेकिंग अभियान में एआरटीओ-प्रवर्तन, फर्रुखाबाद सुभाष राजपूत, यात्री/मालकर अधिकारी, कानपुर देहात स्मिता वर्मा, यात्री/मालकर अधिकारी, औरैया मानवेन्द्र सिंह और यात्री/मालकर अधिकारी, कन्नौज सुनीता सैनी की प्रवर्तन टीमें शामिल थीं। यातायात उप निरीक्षक ओम प्रकाश पाण्डेय भी इस दौरान मौजूद रहे। परिवहन विभाग ने स्कूल बसों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों को भी दोहराया। इन मानकों के अनुसार, स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए, उस पर ‘स्कूल बस’ लिखा होना चाहिए, और स्कूल का नाम व टेलीफोन नंबर अंकित होना चाहिए। बस में 2 किलोग्राम क्षमता के दो अग्निशमन यंत्र, फर्स्ट-एड बॉक्स और प्रत्येक सीट पर सीट बेल्ट अनिवार्य है। अन्य अनिवार्य विशिष्टताओं में सीटों के नीचे स्कूल बैग रखने का स्थान, क्रियाशील सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस और गति सीमा यंत्र (जो गति को 40 किमी प्रति घंटा से अधिक न होने दे) शामिल हैं। खिड़कियों में क्षैतिज स्टील की छड़ें इस प्रकार फिट होनी चाहिए कि दो छड़ों के बीच 5 सेमी से अधिक का अंतर न हो। स्कूल बस में प्रेशर हॉर्न या मल्टी-टोन हॉर्न नहीं होना चाहिए। चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस और कम से कम पांच साल का वाहन चलाने का अनुभव होना भी आवश्यक है। अधिकारियों ने बताया कि यह चेकिंग अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। कानपुर देहात, कन्नौज, औरैया और कानपुर नगर की टीमें भी इस सघन कार्रवाई में शामिल होंगी।

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