मेरठ के सावित्री देवी हत्याकांड में कोर्ट आज सुनाएगी सजा:शुक्रवार को कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात को किया था दोषमुक्त


मेरठ के चर्चित सावित्री देवी हत्याकांड में शु्क्रवार को अपर जिला जज स्पेशल कोर्ट एससी-एसटी ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। मुकदमे में कुल 13 आरोपियों को नामजद किया गया था। लगभग 8 वर्ष चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को न्यायालय ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए शेष सात आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। इस मामले के एक आरोपी की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। सहायक शासकीय अधिवक्ता एससी-एसटी कोर्ट वैभव कुमार सिंह ने बताया कि सरूरपुर थाना क्षेत्र के हसनपुर रजापुर गांव में वर्ष 2016 में चेतन उर्फ भूरा की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस मुकदमे की पैरवी मृतक चेतन की मां सावित्री देवी करती आ रही थीं। मुकदमे में सुमित व सुजित को नामजद किया गया था। 3 फरवरी, 2018 को सावित्री देवी अपने खेत पर काम कर रही थीं। इसी दौरान हमलावरों ने आकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें सावित्री देवी की मौत हो गई। सावित्री ने जताया था जान का खतरा
सावित्री पर बेटे की हत्या के मामले में पैरवी ना करने का दबाव बन रहा था लेकिन वह दबाव में नहीं आई। धमकी का सिलसिला शुरु हुआ तो सावित्री देवी तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी से मिलीं और सुरक्षा की गुहार लगाई। मंजिल सैनी की तरफ से सावित्री के परिवार को सुरक्षाकर्मी उपलब्ध हो गया। इसके तीन दिन बाद ही सावित्री की हत्या कर दी गई। मामला कई दिन तक जिले में चर्चा का विषय बना हुआ था। 13 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई गई रिपोर्ट
सावित्री देवी की हत्या का मुकदमा उसके बेटे मीतन पुत्र वेदीराम की तरफ से दर्ज कराया गया था। जिस तरह पहले भाई और फिर मां की हत्या कर आरोपी फरार हो गए, उसको लेकर मीतन भी बेहद डरा था। पुलिस ने उसे सुरक्षा का भरोसा दिलाया, जिसके बाद मामले में अतुल, ब्रह्मा उर्फ राज आर्यन, जगबीर, विपिन, कुलदीप, सुजित, जगपाल, संजय, अशोक, अंकित, मोंटी, मोहन, सुमित को नामजद किया गया। पांच आरोपियों को दिया दोषी करार
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष नयायाधीश, एससी/एसटी एक्ट अमित वीर सिंह की कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन था। बचाव पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल बख्शी के द्वारा पैरवी की गई। शुक्रवार को कोर्ट ने अतुल,ब्रह्मा उर्फ राज आर्यन, जगबीर, विपिन और कुलदीप को दोषी पाते हुए हिरासत में लेने के आदेश जारी कर दिए। जबकि सुबूतों के अभाव में जगपाल, संजय, अशोक, अंकित, मोंटी, मोहन, सुमित को दोषमुक्त कर दिया। सुजित की कुछ वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। शनिवार को सुनाया जाएगा फैसला
कोर्ट ने अतुल,ब्रह्मा उर्फ राज आर्यन, जगबीर, विपिन और कुलदीप को दोषी करार दिया है, जिसके बाद वह शनिवार को अपना निर्णय सुनाएगी। पांच आरोपियों को दोषी पाए जाने के बाद अब सभी की निगाह इनको मिलने वाली सजा पर आकर टिक गई है। इस दोहरे हत्याकांड ने उस दौरान सनसनी फैलाने का काम किया था। पुलिस को खासी किरकिरी झेलनी पड़ी थी।

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