राहुल गांधी, उदित राज के खिलाफ दायर वाद खारिज:मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला, कोर्ट को सबूत नहीं मिले


बदायूं में गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. उदित राज के खिलाफ दायर वाद को अदालत ने खारिज कर दिया है। यह मामला बसपा सुप्रीमो मायावती पर आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा था। राहुल गांधी के अधिवक्ता ने बताया- कोर्ट ने इस वाद को ठोस साक्ष्यों के अभाव और न्यायिक क्षेत्र के बाहर का मामला होने के कारण खारिज किया। यह वाद बसपा नेता और अधिवक्ता जय सिंह सागर ने साल 2025 में एमपी-एमएलए कोर्ट में दायर किया था। इसमें डॉ. उदित राज पर मायावती के खिलाफ अपशब्द कहने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया था। एमपी/एमएलए कोर्ट ने पहले इस मामले को खारिज कर दिया था। इसके बाद, इसे रिवीजन के तौर पर एडीजे व स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम सिंघल की अदालत में ले जाया गया। कोर्ट ने 9 जनवरी को नोटिस जारी कर 29 जनवरी को आरोपियों को तलब किया था। 29 जनवरी को आरोपी पक्ष के वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा, जिसके बाद से इस मामले में लगातार सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने इस वाद को अंतिम रूप से खारिज कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा ने इस फैसले की पुष्टि की है।

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