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अमरोहा न्यायालय ने किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के सात साल पुराने मामले में एक दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 80 प्रतिशत राशि पीड़िता को दी जाएगी। दोषी राजू, जो जमानत पर था, उसे फैसले के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। यह घटना आदमपुर थानाक्षेत्र के एक गांव की है। 20 अक्टूबर 2019 की सुबह करीब नौ बजे, गांव के एक किसान की पत्नी और उनकी 16 वर्षीय बेटी खेत में पशुओं के लिए चारा लेने गई थीं। इसी दौरान राजू ने किशोरी को जबरन गन्ने के खेत में खींचकर दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़ित परिवार ने पहले थाने और एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पीड़िता ने न्यायालय का रुख किया। न्यायालय के आदेश पर आदमपुर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। तत्कालीन विवेचक जितेंद्र कुमार बैसला ने आरोपी राजू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस ने राजू को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा था, हालांकि बाद में उसे जमानत मिल गई थी। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट तृतीय की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार त्यागी एडवोकेट ने प्रभावी पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने पीड़िता सहित कुल 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विशेष लोक अभियोजक ने आरोपी के लिए कठोर सजा की मांग की थी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद राजू को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था। बुधवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राजू को सात साल की कैद और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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अमरोहा कोर्ट ने दुष्कर्म प्रयास के दोषी को सजा सुनाई:सात साल पुराने मामले में सात साल कैद, 10 हजार जुर्माना