मुजफ्फरनगर में 3 गौ हत्यारों को 10 साल की सजा:एडीजे एफटीसी-3 ने 5-5 लाख का जुर्माना लगाया


मुजफ्फरनगर में गोकशी के एक मामले में एडीजे एफटीसी-3 की अदालत ने तीन दोषियों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ऐसे अपराध समाज में सांप्रदायिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को प्रभावित करते हैं, इसलिए कड़ा संदेश जाना आवश्यक है। अभियोजन के अनुसार, यह मामला 24 जनवरी 2021 का है। थाना तितावी क्षेत्र के ग्राम बुडिना खुर्द में पुलिस को एक मकान के अंदर अवैध रूप से गोकशी की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल छापेमारी की। मौके से गोकशी से संबंधित मांस और अन्य उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने तीन आरोपियों मुनसाद, अबूजर और आस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया। बरामद मांस को नियमानुसार गड्ढा खुदवाकर दफन कराया गया और आवश्यक नमूने जांच के लिए भेजे गए। गवाहों के आधार पर अभियोजन का पक्ष रखा विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार महत्वपूर्ण गवाह पेश किए गए। सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अभियोजन का पक्ष रखा। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों की गवाही को विश्वसनीय मानते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। फैसला सुनाते हुए अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसे कृत्य हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच वर्षों से चले आ रहे भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाते हैं। न्यायालय ने समाज में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में कठोर दंड को आवश्यक बताया।

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