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रामपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के काफिले के पास खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के आरोप में टाटा 407 के चालक और हेल्पर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के तहत सीज कर दिया है। पुलिस के मुताबिक, यह घटना 16/17 जुलाई की मध्यरात्रि करीब 12 बजे हुई। मंत्री बलदेव सिंह औलख के पीएसओ ने सूचना दी कि बरेली से दिल्ली जा रही टाटा 407 (संख्या HR-61E-5212) तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाई जा रही थी। वाहन लगातार ओवरटेक कर रहा था और मंत्री के काफिले को साइड नहीं दे रहा था, जिससे वीआईपी सुरक्षा और आम लोगों की जान को खतरा पैदा हो गया। सूचना मिलने पर थाना शहजादनगर पुलिस ने रामपुर-बरेली हाईवे पर बैरिकेडिंग लगाकर वाहन को रोकने का प्रयास किया। हालांकि, चालक ने पुलिस के इशारे को नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ गया। इसके बाद पुलिस टीम ने टाटा 407 का पीछा कर उसे रोक लिया। पुलिस कर रही मामले में कार्रवाई जांच के दौरान चालक की पहचान शाहिद पुत्र नूरा और हेल्पर की पहचान अरशद पुत्र गुलफान के रूप में हुई। दोनों सहारनपुर जिले के गंगोह थाना क्षेत्र के ग्राम बैगी नाजर के निवासी हैं। वाहन में सब्जियां लदी हुई थीं। अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने शुक्रवार दोपहर मीडिया को बताया कि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं आई है। उन्होंने कहा कि लापरवाही से वाहन चलाना और मंत्री के काफिले के साथ सुरक्षा मानकों की अनदेखी करना एक गंभीर मामला है। इस संबंध में थाना शहजादनगर में मुकदमा अपराध संख्या 129/2026, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 और 125 के तहत दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं, टाटा 407 को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत मौके पर ही सीज कर दिया गया है। पुलिस आरोपियों से विस्तृत पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
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कृषि राज्य मंत्री के काफिले के पास खतरनाक ड्राइविंग:पुलिस ने पीछा कर चालक-हेल्पर को गिरफ्तार किया, वाहन सीज