मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी नेताओं के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा:‘भीड़-तंत्र' की खुली गुंडागर्दी पर पुलिस की सर्जिकल स्ट्राइक, प्रेमी युगल की पिटाई का आरोप


मुज़फ़्फ़रनगर। जिला परिषद मार्केट में ‘लव जिहाद’ के शक में प्रेमी युगल के साथ हुई सरेआम मारपीट के मामले में पुलिस ने आखिरकार देर रात मुकदमा दर्ज कर ही लिया है। पीड़ित युवती की तहरीर के आधार पर 5 नामजद और 10-12 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मामले में मारपीट के साथ-साथ छेड़छाड़, अभद्रता, धमकी और रास्ता रोकने जैसे आरोप भी शामिल किए गए हैं। एफआईआर के अनुसार, शामली के थाना भवन क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित युवती ने दर्ज FIR में आरोप लगाया कि वह 12 जुलाई की दोपहर अपने मित्र मोहम्मद महताब के साथ दवा खरीदने आई थी, जिसके बाद जिला परिषद मार्केट के पास वो दोनों छोले-भटूरे खा रहे थे। इसी दौरान कुछ युवक उनके पास पहुंचे और नाम-पता पूछने लगे। आरोपियों ने अपने नाम गौरव शर्मा, कुशल वीर, शुभम, प्रशांत शर्मा और लोकेश सैनी बताए तथा फोन कर अपने अन्य साथियों को भी मौके पर बुला लिया। युवती का आरोप है कि कुछ ही देर में 10-12 अन्य लोग भी वहां पहुंच गए और दोनों को घेर लिया। इसके बाद कथित तौर पर युवती को यह कहते हुए गालियां दी गईं कि “हिंदू होकर मुस्लिम लड़के के साथ घूमती है” और दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी गई। विरोध करने पर युवती के साथ कथित छेड़छाड़, अभद्रता और बदसलूकी की गई। FIR में आरोप लगाया गया कि उसके बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया गया, जिससे उसके कपड़े अस्त-व्यस्त हो गए। आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। एफआईआर के अनुसार, शोर सुनकर आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों को उनके चंगुल से बचाया। बाद में डायल-112 की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को सिविल लाइन थाने ले जाकर मेडिकल कराया गया। इस मामले में पुलिस ने BNS की धारा 191(2), 126(2), 115(2), 74, 75(2), 75(3), 351(3) और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ASP सिद्धार्थ के. मिश्रा का कहना है कि वायरल वीडियो, पीड़ित एवं प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

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