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अलीगढ़-मुरादाबाद एवं अलीगढ़ रिंग रोड 4/6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे परियोजना के लिए संभल जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के आग्रह पर, जिले के 69 गांवों में भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने तक जमीन की खरीद-बिक्री, लैंड यूज में बदलाव (CLU) और अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह जानकारी शनिवार रात 8 बजे सामने आई। संभल जिलाधिकारी कार्यालय से 30 जून 2026 को जारी एक पत्र में, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ने उप जिलाधिकारियों और उप निबंधकों को निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में प्रस्तावित हाईवे क्षेत्र में आने वाले गांवों में भूमि की खरीद-फरोख्त, सीएलयू संबंधी प्रस्तावों और अन्य संबंधित मामलों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। इससे पहले, एनएचएआई के परियोजना निदेशक ने 9 जून को जिला प्रशासन को पत्र भेजा था। इसमें बताया गया था कि अलीगढ़-मुरादाबाद 4/6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए और 3ए(ए) के तहत वैधानिक अधिसूचना की प्रक्रिया भी जारी है। एनएचएआई ने अपने पत्र में सरकारी राजस्व की हानि और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए संबंधित गांवों में भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू), बिक्री विलेखों के पंजीकरण और अनधिकृत निर्माण पर भूमि अधिग्रहण पूरा होने तक नियंत्रण रखने का आग्रह किया था। ऐसे मामलों का निस्तारण जिला प्रशासन से परामर्श के बाद ही करने को कहा गया है। प्रस्तावित हाईवे की जद में जनपद संभल की तहसील गुन्नौर के 31 और तहसील संभल के 38 गांव शामिल हैं, जिनकी कुल संख्या 69 है। प्रशासन के इस निर्णय से इन गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री और नए निर्माण कार्यों पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। यह कदम भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी आने का भी संकेत देता है।
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संभल के 69 गांवों में भूमि क्रय-विक्रय पर रोक:ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना; गुन्नौर और संभल तहसीलें प्रभावित