एक अंक विवाद की याचिका पर सुनवाई अगले माह:69,000 शिक्षक भर्ती : अभ्यर्थियों को लाभ देना था, हाईकोर्ट पहुंचा केस


​इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़े एक अंक विवाद को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख लगाई है। यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने बुधवार को ​विजय कुमार भारती व अन्य की अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया।
जानिये क्या है मामला याची के अधिवक्ता ने बताया कि अवमानना याचिका में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव व अन्य पर हाईकोर्ट के 12 जनवरी 2023 के आदेश की जानबूझकर अवमानना करने का आरोप लगाया गया है। पूर्व में कोर्ट ने अभ्यर्थियों को एक अंक का लाभ देने का निर्देश दिया था। निर्देश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से यह तो स्वीकार कर लिया गया कि याची एक अतिरिक्त अंक का हकदार है लेकिन उसे नियुक्ति देने की प्रक्रिया को विभिन्न कानूनी अपीलों के लंबित होने का हवाला देकर टाला जा रहा था। ​सुनवाई के दौरान बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस पूरी भर्ती से जुड़ा मुख्य मामला वर्तमान में देश की सर्वोच्च अदालत के समक्ष लंबित है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 19 मई को इस मामले पर सुनवाई की थी, जहां राज्य सरकार ने उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर विचार करने की इच्छा जताई है जो शीर्ष अदालत पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को 21 जुलाई को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। बेसिक शिक्षा परिषद के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई और उसमें राज्य सरकार के रुख के स्पष्ट होने तक इस अवमानना मामले को स्थगित की जाए, ताकि याची की स्थिति पर अंतिम रुख स्पष्ट किया जा सके। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए मामले को पांच अगस्त को एडिशनल काज लिस्ट में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *