MP High Court | Rahul Gandhi Defamation Case Verdict Reserved

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कार्तिकेय सिंह चौहान के बीच चल रहे मानहानि मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले में राहुल गांधी की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ

.

गुरुवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के हल्फनामे के बाद कार्तिकेय सिंह चौहान को अपने जवाब के लिए बुलाया था। कार्तिकेय की ओर से जवाब पेश कर कहा गया है कि यदि राहुल गांधी ने कन्फ्यूजन में उनका नाम लिया था तो अब उन्हें इस पर कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं है।

राहुल की ओर से दिया गया था स्पष्टीकरण

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में लिखित आवेदन पेश कर अपने पुराने बयान पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस बयान को आधार बनाकर मानहानि का परिवाद दायर किया गया है, वह कार्तिकेय सिंह चौहान के संदर्भ में नहीं था और उसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि चुनावी सभा के दौरान भ्रमवश कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम आ गया था। उनका आशय छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह का नाम लेने का था। विवादित बयान के अगले ही दिन उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस बात का स्पष्टीकरण भी दिया था।

मामला वर्ष 2018 के झाबुआ विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित बयान से जुड़ा है। राहुल गांधी ने उस समय पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए कहा था कि शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम इसमें शामिल है। उन्होंने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा पेपर्स मामले में कार्रवाई हुई, लेकिन मध्यप्रदेश में कोई कार्रवाई नहीं हुई।

कार्तिकेय ने एमपीएलएलए कोर्ट में किया था परिवाद दायर

कार्तिकेय सिंह चौहान ने इसे अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पैरवी की थी। सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किए थे।

इसी समन और निचली अदालत में लंबित कार्यवाही को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में निचली अदालत की कार्यवाही पर सवाल उठाए गए हैं और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की भी मांग की गई।

…………………………………………

ये खबर भी पढ़ें…

राहुल गांधी बोले-कन्फ्यूजन में लिया था कार्तिकेय का नाम

लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान के बीच चल रहे मानहानि केस की सुनवाई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में हुई। राहुल ने लिखित आवेदन में अपने पुराने बयान पर खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा- बयान कार्तिकेय के संदर्भ में नहीं था। उसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए।पूरी खबर पढ़ें

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *