जालौन में 1,123 गांवों में अंश निर्धारण अभियान शुरू:किसानों को मिलेगा उनका वैधानिक हक, त्रुटियां भी सुधरेंगी


जालौन में किसानों और खातेदारों के राजस्व संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अंश निर्धारण एवं त्रुटि संशोधन अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 22 जून से 04 जुलाई 2026 तक चलेगा। इसके तहत जनपद की सभी पांचों तहसीलों के 1,123 राजस्व ग्रामों में खातेदारों और सह-खातेदारों के बचे हुए गाटों में अंश निर्धारण तथा त्रुटिपूर्ण अंश निर्धारण के संशोधन की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने अभियान की प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि यह अभियान सीधे तौर पर किसानों और खातेदारों के अधिकारों से जुड़ा है। इसलिए प्रत्येक पात्र व्यक्ति का अंश निर्धारण पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्धता के साथ किया जाना चाहिए। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने तहसील क्षेत्रों में अभियान की नियमित समीक्षा करें। साथ ही, ग्राम स्तर पर आयोजित बैठकों का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जोर दिया कि कोई भी पात्र खातेदार इस अभियान के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। बैठक में यह भी बताया गया कि सभी उप जिलाधिकारियों द्वारा लेखपालों का ग्रामवार रोस्टर तैयार कर लिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, लेखपाल संबंधित गांवों में बैठकें आयोजित करेंगे। इन बैठकों में खातेदारों और सह-खातेदारों की उपस्थिति में अंश निर्धारण और त्रुटियों के संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि ग्राम स्तर पर बैठक आयोजित होने से पहले व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। इसका उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक ग्रामीण अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर राजस्व अभिलेखों का सत्यापन करा सकें। उन्होंने कहा कि सही अंश निर्धारण से भविष्य में भूमि विवादों में कमी आएगी और किसानों को उनके वैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को जनपद स्तरीय नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अपर जिलाधिकारी (वित्त), अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) और अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) को तहसीलवार आयोजित बैठकों का औचक निरीक्षण कर अभियान की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने सभी राजस्व अधिकारियों को शासन द्वारा जारी मानकीकृत एसओपी के अनुरूप कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए जनपद के सभी खातेदारों, सह-खातेदारों और ग्रामीणों से अपील की कि वे निर्धारित तिथियों पर आयोजित ग्राम स्तरीय बैठकों में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अभियान में सक्रिय सहभागिता करें। इससे राजस्व अभिलेखों में लंबित अंश निर्धारण और त्रुटियों का समयबद्ध निस्तारण संभव हो सकेगा तथा प्रत्येक खातेदार को उसका वैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया जा सकेगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) राजीव राज सहित समस्त उप जिलाधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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