साधारण मिट्टी खनन की ऑनलाइन अनुमति शुरू:श्रावस्ती में आवेदन पर जांच के बाद मिलेगी खनन स्वीकृति, अवैध खनन पर सख्ती जारी


श्रावस्ती में साधारण मिट्टी के खनन और परिवहन के लिए अब ऑनलाइन अनुमति की व्यवस्था लागू कर दी गई है। जिलाधिकारी अन्नपूर्णा गर्ग के निर्देश पर खनन निरीक्षक विवेक कुमार ने बताया कि शासन की नई व्यवस्था के तहत इच्छुक व्यक्ति विभागीय पोर्टल upminemitra.in पर पंजीकरण कर अनुमति प्राप्त कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और अवैध खनन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। खनन निरीक्षक ने बताया कि शासनादेश 18 सितंबर 2020 के अनुसार 100 घनमीटर साधारण मिट्टी के खनन के लिए किए गए पंजीकरण की वैधता 15 दिन होगी। निर्धारित अवधि में यदि खनन या परिवहन नहीं हो पाता है तो आवेदक को पोर्टल पर दोबारा आवेदन करना होगा। जांच के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत किसी एक ग्राम की एक गाटा संख्या पर एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम दो बार ही पंजीकरण कराया जा सकेगा। विभागीय पोर्टल को भूलेख पोर्टल से भी एकीकृत किया गया है, जिससे भूमि संबंधी विवरणों का सत्यापन आसानी से हो सकेगा। अधिकारियों के अनुसार 100 घनमीटर तक साधारण मिट्टी का खनन केवल निजी उपयोग के लिए और हस्तचालित (मैनुअल) तरीके से ही मान्य होगा। जिन पंजीकरणों की अवधि समाप्त हो जाएगी, उनकी जानकारी भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी, ताकि संबंधित अधिकारी आवश्यकतानुसार स्थलीय जांच कर सकें। अवैध खनन पर रहेगी नजर जिले में पिछले कुछ महीनों के दौरान प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। कार्रवाई के दौरान दो दर्जन से अधिक वाहन जब्त किए गए, जबकि करीब 9 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन अनुमति व्यवस्था लागू होने से आम लोगों को सुविधा मिलेगी और अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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