मथुरा में 2 युवकों को उम्रकैद, 50-50 हजार का जुर्माना:2 साल बाद आया फैसला, जीजा की रंजिश में सूजे से गोदकर हत्या की थी


मथुरा में जीजा की सूजे से गोदकर हत्या करने वाले साले और उसके साथी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार की अदालत ने संदीप उर्फ काली और नितेश को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि यह घटना 15 मार्च 2024 को हुई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, मृतक ने अंजलि नामक युवती से कोर्ट मैरिज की थी। अंजलि आरोपी संदीप उर्फ काली की बहन थी, जिसके कारण आरोपियों के मन में रंजिश थी। संदीप और नितेश को मौके से गिरफ्तार हुए थे घटना वाले दिन, आरोपियों ने मृतक को अपने घर बुलाया और फिर उसे भदनवार क्षेत्र में ले गए। वहां संदीप उर्फ काली, नितेश और एक अन्य आरोपी विक्रम ने मिलकर सुए जैसे नुकीले हथियार से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी। वारदात के बाद, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदीप और नितेश को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया सूजा भी बरामद किया था। यह घटना थाना सुरीर के सुरीर गांव की है। मृतक के पिता बहोरी सिंह पुत्र पोप सिंह इस मामले के वादी हैं। जमानत याचिका पहले उच्च न्यायालय से निरस्त अभियोजन पक्ष ने अदालत में लगभग 10 गवाह पेश किए, जिनके बयानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपियों की जमानत याचिका पहले उच्च न्यायालय से निरस्त हो चुकी थी। हालांकि, करीब दो-तीन माह पूर्व उन्हें जमानत मिल गई थी और वे जेल से बाहर आ गए थे। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी सिद्ध कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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