बिजनौर में गैंगस्टर को 10 साल की कैद:बच्चे के अपहरण और फिरौती मामले में कोर्ट का फैसला, 50 हजार जुर्माना लगा


बिजनौर में गैंगस्टर एक्ट के तहत एक आरोपी को दस साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश अल्का चौधरी ने राजकुमार नामक आरोपी को बच्चे के अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में दोषी ठहराया। विशेष लोक अभियोजन अधिकारी सलीम अख्तर ने बताया कि नजीबाबाद थाने के तत्कालीन अध्यक्ष वीरपाल सिरोही ने राजकुमार पुत्र रामफूल, निवासी मानकपुरी, हीमपुर दीपा, और एक किशोर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि राजकुमार अपने साथी किशोर के साथ मिलकर एक गिरोह चलाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक लाभ के लिए बच्चों का अपहरण कर फिरौती मांगना है। इन दोनों आरोपियों के खिलाफ 1 नवंबर 2007 को एक बच्चे के अपहरण और 17 लाख रुपये की फिरौती मांगने का मामला भी दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर अपहृत बालक को सकुशल बरामद किया था और 15 लाख रुपये की फिरौती भी जब्त की थी। इसी मामले में दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। चूंकि दूसरा आरोपी नाबालिग था, उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई के लिए भेजी गई थी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश अल्का चौधरी ने राजकुमार को इस मामले में दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।

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